अब नहीं चलेगी मनमानी! नियम उल्लंघन पर सीधे लाइसेंस कैंसिल
भोपाल। चैत्र नवरात्रि के पवित्र पर्व के दौरान भोपाल नगर निगम ने बड़ा ऐलान किया है. भोपाल नगर निगम ने अपने दायरे में आने वाली मांस-मीट की सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है. नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की है कि चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मीट-मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
नगर निगम ने दी चेतावनी
वहीं नगर निगम ने आदेश के बाद चेतावनी भी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया और इन चारों पर्वों पर किसी भी तरह की मीट की दुकान खोली गई तो निगम द्वारा सभी दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और दुकानदार पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है।
इन प्रमुख त्योहारों पर नहीं बिकेगा मांस-मीट
भोपाल नगर पालिक निगम द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती पर निगम सीमा में मांस विक्रय की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी. आदेश में आगे लिखा है कि चैती चांद के अवसर पर शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत मांस विक्रय की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी. इसी प्रकार शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को रामनवमी, मंगलवार, 31 मार्च 2026 महावीर जयंती तथा शुक्रवार, 01 मई 2026 को बुद्ध जयंती के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा के अन्तर्गत समस्त मांस विक्रय की दुकाने बंद रहेंगी.उक्त दिनांकों में यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुये पाया गया, तो उसका लायसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मांस विक्रेता की होगी।

सपनों को मिले पहिए : भीमा मारकंडे की 'बैसाखी' से 'आत्मनिर्भरता' तक की प्रेरक यात्रा
कैबिनेट का बड़ा फैसला, Madhya Pradesh में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा, अन्य प्रस्ताव भी मंजूर
खुद को छात्र बताकर ठग ने किया बड़ा फ्रॉड
सोशल मीडिया पोस्ट के बाद समर्थक और विरोधी आमने-सामने