तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन के लिए बड़ी-दिल्ली अदालत का फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले, अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ाने की एनआईए की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच और चेहरा ढके हुए विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।
मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अदालत ने उसे 18 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया था। बंद कमरे में होने वाली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान संभवतः एनआईए की ओर से दलीलें पेश करेंगे।
दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को भारत लाया गया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी।

राशिफल 06 मई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरे हों कार्य: राज्यमंत्री गौर
तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में एसजीएसआईटीएस, इंदौर की "शासी निकाय की 129वीं" बैठक हुई
सिंगाजी ताप विद्युत गृह में आधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
इंदौर में 9 से 13 जून तक होगा ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव