बालाघाट। गौमांस के साथ आरोपी गिरफ्तार, वारासिवनी पुलिस की कार्यवाही

बालाघाट। जिले में गौवंश और गौमांस की तस्करी मामले में, वरिष्ठ अधिकारियों के, कार्यवाही करने के निर्देश के बाद वारासिवनी पुलिस ने गौमांस के साथ आरोपी सलमान शेख को पकड़ा। जिसके पास से पुलिस ने 32 किलो 500 ग्राम गौ-मांस बरामद किया है।
पुलिस ने मामले की देरशाम सूचना प्रेस को दी। वारासिवनी थाना प्रभारी बीभेन्द्रु व्यंकट टांडिया ने बताया कि 29 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वारासिवनी निवासी सलमान पिता अब्दुल अजीज, गौमांस को बेचने के लिए एक्टिवा वाहन क्रमांक एमपी 50 जेबी 6524 में रखकर, महाराष्ट्र से महाराजपुर होते हुए वारासिवनी की ओर आ रहा है। जिसकी सूचना पर पुलिस ने संदेही सलमान शेख को कोस्ते के पास पकड़ा। जिसके एक्टिवा वाहन में रखे थैले के अंदर कालेरंग की पॉलीथिन में मांस रखा था। जिससे पूछताछ करने में आरोपी सलमान ने उसे गौमांस बताया। जिसका वजन करने पर साढ़े 32 किलो वजन मिला। जिसके खिलाफ मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/5, 5/9 और पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(आई) तथा 325 बीएनएस का अपराध पंजीबद्व कर गिरफ्तार करके, गौमांस और स्कूटी को बरामद किया गया। इस कार्यवाही में उनि. धर्मराजसिंह बघेल, सउनि. धनेश बल्के, प्रआर. राजकपूर रंगारे, सायबर सेल प्रआर. शोभेन्द्र डहरवाल, आर. हेमंत बघेल, आर. पप्पु उईके और आर. निरंकार भलावी की भूमिका रही।