बालाघाट। अवैध रूप से अमानक एवं नकली उर्वरक विक्रय का मामला
बालाघाट। वारासिवनी तहसील के अंतर्गत बिठली गौशाला एवं परसवाड़ा तहसील के उकवा के आस-पास के गांव में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अमानक एवं नकली उर्वरक का विक्रय कर आर्थिक लाभ लिए जाने के कारण कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने रामपायली थाना प्रभारी एवं रुपझर थाना प्रभारी को जन सेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार एवं बालाघाट विकासखंड के ग्राम बोरी (लिंगा) के अर्जुन कटरे व श्रीमती गीता कटरे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उपसंचालक कृषि राजेश कुमार खोबरागड़े, उर्वरक निरीक्षक प्रतिभा टेंभरे एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एस.के. चौधरी द्वारा 18 अगस्त को बिठली गौशाला में अमानक उर्वरक का विक्रय किए जाने की शिकायत मिलने पर आकस्मिक जांच की गई थी। जिसमें बिठली गौशाला से भोला एग्रो इंडस्ट्री जबलपुर द्वारा निर्मित दो बैग बायो DAP, 07 बैग प्रोमा DAP एवं 02 बैग प्रोमा जैविक दानेदार के पाए गए थे । गौरक्षक लोकचंद बिसेन के द्वारा बताया गया कि यह उर्वरक जन सेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार द्वारा किसानों को विक्रय के लिए रखा गया है। इसी प्रकार 19 अगस्त को उर्वरक निरीक्षक मेघदूत परते द्वारा उकवा क्षेत्र के ग्रामों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि समनापुर के कृषक भीमराज बिसेन के यहां बायो डीएपी के 05 बैग गुदमा के तिलकचंद पटले के यहां 10 बैग, रूपझर के उत्तम कटरे के यहां 20 बैग एवं लगमा के इंद्रजीत हरिनखेड़े के यहां 07 बैग बायो डीएपी के पाए गए थे । इस प्रकार कुल 42 बैग में 21 क्विंटल बायो डीएपी पाया गया था। इस संबंध में इन किसानों द्वारा बताया गया कि उकवा मायल के सीएसआर से संचालित बायफ संस्था के एआई टेक्नीशियन अर्जुन कटरे एवं श्रीमती गीता कटरे द्वारा किसानों को विक्रय के लिए यह डीएपी उनके यहां रखा गया है । इस उर्वरक का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसकी उत्पादक कंपनी भोला एग्रो इंडस्ट्री जबलपुर है व मार्केटेड बाय जन सेवा समिति लड़सड़ा है और प्रति बैग का मूल्य 1800 रुपए है। उर्वरक के बैग पर पोषक तत्व का विवरण अंकित नहीं है । यह उर्वरक निर्मित करने एवं विक्रय करने के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रथम दृष्टया यह उर्वरक अमानक और नकली प्रतीत हो रहा है। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ कमाने के कारण रामपायली थाना प्रभारी को जनसेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया हैं। इसी प्रकार रूपझर थाना प्रभारी को बोरी लिंगा निवासी अर्जुन कटरे, श्रीमती गीता कटरे एवं जन सेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है।