लालबर्रा। राज्य सूचना आयोग का फरमान
विभागीय जांच की कार्रवाई शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट
लालबर्रा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2010 के दस्तावेजो को आवेदक को जल्द उपलब्ध कराने राज सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद भी साल बीत जाने के बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं दी गई जिसके चलते जनपद पंचायत लालबर्रा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। विदित रहे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2010 के दस्तावेजों के संबंध में आवेदक शैलेश कुमार जयसवाल द्वारा लगभग 5 वर्ष पूर्व सूचना के अधिकार के तहत जनपद पंचायत लालबर्रा को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, आवेदन करते समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत लालबर्रा गायत्री कुमार सारथी, एवं लोक सूचना अधिकारी खंड पंचायत अधिकारी मुन्नालाल उइके ही पदस्थ थे और वर्तमान समय में यही जिम्मेदार अधिकारी पदस्थ है, उक्त मामले में 1 वर्ष पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को दिए गए आदेश में राज्य सूचना आयोग द्वारा आरोपी अधिकारी मेघराज गौतम पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे मुख्य कार्यपाल अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट द्वारा मामले की विभागीय जांच की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी को ही सौंपी गई थी, परंतु विभागीय जांच के आदेश को 1साल बीत गया, फिर भी जांच पूर्ण ना होना गायत्री कुमार सारथी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबर्रा की घोर लापरवाही और उदासीन रवैया को दर्शाता है आखिर क्या वजह है कि सूचना आयोग के आदेश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के आदेश को तवज्जो न देते हुए जांच को ठंडे बस्ते में रखा गया, जांच में लेटलतीफी कर लापरवाही बरती गई और जांच में 1 वर्ष का समय लगा दिया जो लोकहित में नहीं है और कानून का घोर उल्लंघन है।
1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जांच पूर्ण नहीं होना
मध्य प्रदेश राज सूचना आयोग भोपाल अरुण कुमार पांडे द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2010 के दस्तावेजों के संबंध में दिनांक 29.3.2023 को दिए गए अपने आदेश में लोक प्राधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को निर्देशित किया है कि मेघराज गौतम के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें एवं संबंधित अधिकारी को आदेशित करें एवं विभागीय जांच के दौरान प्राप्त जानकारी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अथवा अनुपलब्धता की दशा में जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतियां लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराएं मध्य प्रदेश राज सूचना आयोग अरुण कुमार पांडे ने चिंता व्यक्त करते हुए अपने आदेश में विभागीय जांच की अनुशंसा के बाद भी लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विभागीय जांच पूर्ण नहीं होना एवं जानकारी की स्थिति स्पष्ट नहीं होना खेदजनक है आयोग ने लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि विभागीय जांच जल्द पूर्ण करें आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजी जाए एवं परिणाम दर्ज हो और अभिलेख अभिलेखागार भेजा जाए और तदनुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है।
इनका कहना है
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबर्रा गायत्री कुमार सारथी द्वारा मध्य प्रदेश राज सूचना आयोग भोपाल व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के आदेश की अवहेलना कर विभागीय जांच में लापरवाही बरती गई है और सूचना के अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जो कार्य के प्रति घोर लापरवाही है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारी के खिलाफ मूल और मौलिक अधिकारों के हनन में भारतीय संविधान की धारा 226 एवं 227 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
शैलेश कुमार जयसवाल
आवेदक