बालाघाट। वन विभाग द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन वन्य प्राणियों के अवैध शिकार के मामले रुकनेे का नाम नहीं ले रहेे हैं और वन्य प्राणियों के शिकार के मामलेेे आए दिन सामने आतेे रहते है। 14 मार्च को मुखबिर की सूचना पर वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल के निर्देशन एवं उपवनमंडलाधिकारी उकवा सामान्य के मार्गदर्शन परिक्षेत्र दक्षिण लामता सामान्य के वनअमला द्वारा ग्राम खामी (चरेगांव) में परसूदराम वल्द सोनू मड़ावी जाति बैगा के पास से वन्य प्राणी तेंदुआ के मूंछ के बाल 27 नग, नाखून 15 नग एवं हड्डिया जप्त किया गया। पूछताछ पर उन्होंने अपने अन्य साथी गणेश वल्द जेठू सैय्याम जाति गोड, मेहतलाल वल्द सूरज मरकाम जाति गोंड, होलूसिंह वल्द गोहरी उईके जाति गोंड तीनों साकिन खामी को आगे की पूछताछ के लिए परिक्षेत्र सहायक चरेगांव मे लाया गया एवं उनसे पूछताछ किया गया पूछताछ में चारों के द्वारा बताया गया कि योजनाबद्ध तरीके से वन्यप्राणी तेंदुआ को विद्युत करंट के माध्यम से मारा एवं उसके पंजे नाखून निकालने का अपराध कबूल किया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल पर करंट में इस्तेमाल की गई खुटिया 20 नग एवं तेंदुआ को जहा मारा गया था  घटनास्थल पर तेंदुआ के खाल हड्डियां एवं अन्य से अवशेष पाए गए जिसकी जप्ती कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2065/89 दिनांक 14/03/2023 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया। इस कार्यवाही में जिनका विशेष योगदान रहा उनमे शिवमपूरी गोस्वामी वन परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण लामता सामान्य, परिक्षेत्र सहायक चरेगांव नरेंद्र बंसोड़, परिक्षेत्र सहायक मगरदर्रा रूपसिंह परते, परिक्षेत्र सहायक लामता भाग 2 दिनेश बरिए, वनरक्षक कमलकिशोर पाण्डे, देवांशु यादव, जय चौरसिया, हिमांशु डहरवाल, अफजल कुरैशी, दिलीप कुमार बांते, कंचन खंडागले, गजेंद्र बिसेन, शरीफ खान, रजत बोपचे, आशीष नेहर, यश भेरम, तरेंद्र एडपाचे वनरक्षक दिशा दमाहे एवं वाहन चालक साजिद खान का विशेष योगदान रहा।