बालाघाट। पुलिस थाना रामपायली अंतर्गत ग्राम सतोना से 13 दिसम्बर 23 को एक नाबालिगयुवती को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ भगा लिया गया था। अपने साथ भगा कर ले जाने के बाद युवक द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया था। जिसकी परिजनों द्वारा पुलिस थाना रामपायली में शिकायत दर्ज कराने के बाद रामपायली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध क्रमांक 368/23 धारा 363 का प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके बाद नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करना पाया जाने पर पुलिस ने धाराओं में इजाफा करते हुए भादवि की धारा 376(2) (एन), 376(3), 341, 506, ताहि 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
    इसके बाद पुलिस ने फरार आरोपी यश कुमार पिता स्वर्गीय रेवेन्द्र चौधरी 21 वर्ष की पतासाजी प्रारंभ की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चन्द्रजीत यादव के नेतृत्व में घटना दिनांक से फरार आरोपी यश कुमार पिता स्वर्गीय रेवेन्द्र चौधरी जाति पवार उम्र 21 साल निवासी बेलगांव थाना किरनापुर जिला बालाघाट को 14 मई 24 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी यश के पास से एक मोटर साईकिल भी जप्त की गई हैं। आरोपी यश को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया हैं। जहॉ से उसे न्यायालय ने जेल भेज दिया हैं।
इस मामले में थाना प्रभारी कार्यकारी निरीक्षक चन्द्रजीत यादव, कार्यकारी उपनिरीक्षक प्रीतकुमार पांडे, कार्यकारी सहायक उपनिरीक्षक सुनील पंचाले,  प्रधान आरक्षक विवेक ठाकरे, आरक्षक आलोक बिसेन, आरक्षकगण श्याम सिंह चौहान व पंकज प्रजापति की भूमिका सराहनीय रही।