बालाघाट। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयालसिंह सूर्यवंशी बैहर ने आरोपी राहुल पिता विनय कुमार अगारे उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम जगला थाना बिरसा को धारा- 304ए भा.द.सं. मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये अर्थदण्ड तथा जुर्माना अदायगी के व्यतिक्रम में 1 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विमल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बैहर द्वारा की गई।   
मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी 2018 के शाम 7 बजे मोटरसाइकिल टी.व्ही.एस स्पोर्ट क्रमांक एम.पी.50 एमएम 1801 के चालक राहुल अगारे द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर सोनसिंह को ठोस मारकर चोट पहुंचाने से शासकीय अस्पताल बिरसा में उपचार के दौरान मृत्यु हो मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल चालक राहुल अगारे को कृत्य प्रथम दृष्टया 304ए भादवि व 184 मो.या.अधि. का पाये जाने से थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 11/2018 के अंतर्गत कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना की अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 16/2018 न्यायालय मे 6 मार्च 2018 को प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।