बालाघाट। प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रथम कैबिनेट बैठक के बाद खुले तथा सार्वजनिक स्थलों एवं धार्मिक स्थलों के पास मांस विक्रय को लेकर निर्देश जारी किये गये है, इसी के परिपालन में नगर पालिका परिषद बालाघाट भी बालाघाट शहर में अभियान चलायेगी।15 दिसंबर को नपा कार्यालय में नपाध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीतसिंह ठाकुर ने प्रभारी सीएमओ दिशा डेहरिया की उपस्थिति में नपा कर्मियों  की बैठक में सरकार दिवारा लिये गये निर्णय का परिपालन कराने भारत शासन की गाईडलाईन से अवगत कराया।
शासन की गाईडलाईन का पालन जरूरी
बैठक में नपाध्यक्ष ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा खुले स्थान में अंडा, मांस, मटन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किये है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जारी निर्णय साहसिक और ऐतिहासिक है जिसका पालन बालाघाट नगरीय क्षेत्र में भी कड़ाई से कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों की हमेशा से यह मांग रही है कि शहर में खुले स्थानों पर मांस विक्रय तथा मांसाहारी हॉटलों के आसपास गंदगीयुक्त माहौल बनता है, सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस विक्रय को लेकर भारत सरकार की गाईडलाईन है साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास भी  मांस का व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें किसी के व्यवसाय से आपत्ति नहीं है अपितु रोजगार को सीमित दायरे में रखा जाये अथवा आमजनों को अनावश्यक कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान विक्रेताओं को जरूर रखना होगा।
व्यवसाय करने वालों को किया जायेगा चिन्हित
बैठक में नपाध्यक्ष ने बताया कि मांस विक्रय से जुड़ा पहलू यह है कि खुले में मांस विक्रय करने से आमजनों को परेशानी होती है साथ ही मुर्गी काटने वाले दुकानों की गंदगी तथा मांस को बाहर फेंक देते हैं या नालियों में बहा देते है, यह पदार्थ निकलता नहीं है और वातावरण को प्रदूषित करता है साथ ही कुत्तों का आतंक बढ़ जाता है और उनकी प्रवृत्ति आक्रामक हो जाती है इससे आमजनों की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। यही नहीं शहर में कई ऐसे नॉनवेज हॉटल संचालक है जो मांस युक्त पदार्थ का उचित निपटान नहीं कर पाते है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में नगरपालिका परिषद बालाघाट राज्य शासन के इस निर्णय को अभियान के तौर पर चलाने जा रही है जिसे लेकर सफाई वाहनों सहित अन्य माध्यमों से मुनादी कराई जायेगी और समयावधी देकर ऐसे व्यवसाय करने वालों को चिन्हित कर हिदायत दी जायेगी। इसके उपरांत व्यवसाय करने वाला फिर भी भारत शासन की गाईडलाईन एवं मप्र शासन के आदेशों का उल्लंघन करें तो फिर कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी। नपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय ऐतिहासिक है इसका हम स्वागत करते है तथा नगरपालिका बालाघाट द्वारा इसका पालन कराया जायेगा।