बालाघाट। विद्युत विभाग के प्रकरणों में लोक अदालत में दी जायेगी विशेष छूट
बालाघाट। तहसील विधिक सेवा समिति बालाघाट के अध्यक्ष सुधीरसिंह ठाकुर द्वारा कहा गया कि विद्युत के प्रकरणों में ज्ञापन द्वारा दी गई छूट अनुसार पक्षकार विद्युत से संबंधित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में निराकृत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि म.प्र. शासन उर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर 2023 को प्रीलिटिगेशन में विद्युत के प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि के कार्य में 5 किलोवाट भार तक गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक में औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी-आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में वि'छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि यदि कोई हो का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/ अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/ अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर 2023 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।