बालाघाट। जिले में अनुसूचित जनजाति कि महिला के घर में घुसकर महिला की बेज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करके इस महिला को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। मछुरदा पुलिस चौकी क्षेत्र में अंतर्गत यह घटना 26 जून को हुई थी। जहां महिला के द्वारा इस आरोपी द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ किए जाने से व्यथित होकर जहरीली दवा का सेवन कर लिया गया था। जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घर के अंदर घुसकर की थी छेड़छाड़ घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीडिता महिला अपने पति के साथ खेती-किसानी का कार्य करती थी। 25 जून की रात 9 बजे वह अपने पति के साथ खाना खाई और दोनों पति पत्नी घर में आराम कर रहे थे। उसी समय मोहल्ले का आरोपी उनके घर आया और महिला की बेज्जती करने की नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जिस पर महिला ने उसे डांट फटकार लगाकर भगा दिया। दूसरे दिन 26 जून को सुबह महिला अपने पति के साथ आरोपी के घर गई और रात वाली घटना को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी। जिसके बाद दोनों पति- पत्नी घर आ गए थे। आरोपी द्वारा किए गए कृत्य से महिला मानसिक तनाव में आ गई थी और उसने समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई कहकर आत्मग्लानि में शाम पांच बजे घर में रखी कीटनाशक दवाई का सेवन लिया था। हालत बिगडऩे पर उसे उसके परिवार वालों ने बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 27 जून को उसकी मौत हो गई थी। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतिका के शव को बरामद कर पंचनामा कार्रवाई पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया था और मर्ग कायम कर, मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस थाना बिरसा भिजवा थी। थाना प्रभारी भारत नोटिया ने मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में आरोपित के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति की महिला के घर में घुसकर उसकी बेज्जती करने की नियत से उसे छेड़छाड़ करके आत्महत्या करने उत्तेजित करने के आरोप में धारा 452, 354, 306 भादवि एवं 3 (2) (वी), 3(1) (डब्लू) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी करे गिरफ्तार करके उसे बैहर की अदालत में पेश कर दिए जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है।