लामता। लोक निर्माण विभाग के सड़क मद में अतिक्रमण कर भवन निर्माण कार्य किया गया है और भवन निर्माण के लिए मटेरियल सप्लाई भी लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस परिसर से परिवहन किया गया है। अतिक्रमण कर्ता द्वारा लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस परिसर की फेसिंग तोड़कर लोक निर्माण विभाग के खसरा नम्बर 54 सड़क मद की भूमि मेंअतिक्रमण कर आलीशान बिल्डिंग बनाया गया है जबकि राजस्व नक्शे में बालाघाट नैनपुर सड़क  खसरा नम्बर 54 से गुजर रहा है उसी सड़क मद की भूमि में आलीशान बिल्डिंग बनाया गया है उसके बावजूद भी लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों के कान में जु तक नही रेंग रहा है। आरोप लगाते हुए बताया कि अनुविभागियाधिकारी लोक निर्माण विभाग बैहर के द्वारा कार्यवाही करने के बजाए अतिक्रमण करने वाले को लोक निर्माण विभाग के सड़क मद की भूमि पर भवन निर्माण करने का पूरी तरह से संरक्षण दिया गया है एवं ऊपर से रेस्ट हाउस के गेट से भारी वाहन के द्वारा रेत ,गिट्टी ईट परिवहन करने पर रोक नही लगाया गया है, जिससे रेस्ट हाउस में बने फर्श टूट चुका है तथा रेस्ट हाउस परिसर में पूरा मटेरियल फैला कर मनमानी तरीके से  फेंसिंग तोड़ कर निर्माण किया गया है उसके बावजूद अतिक्रमणकर्ता खुरसोड़ा निवासी गिरधारी नगपुरे द्वारा लोक निर्माण विभाग के सड़क खसरा नम्बर 54  से लगा खसरा नम्बर 67 लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस से लगा है।  
अतिक्रमण की लिखित शिकायत दिनाँक 2 मार्च 23 को तहसीलदार नितिन चौधरी से किया गया लेकिन अतिक्रमण कर बनाये जा निर्माण कार्य पर प्रतिबंध नही लगाया गया एवं बालाघाट तहसील कार्यालय में  शिकायतकर्ता द्वारा खसरा नम्बर 54 में  वर्ष 2016-17 में अतिक्रमण हटाने के पारित आदेश के नकल के लिए दिनाँक 13 मार्च 23 को आवेदन किया गया परन्तु तहसीलदार की हिटलर शाही के चलते खसरा नम्बर 54 सड़क मद के अतिक्रमण के पारित आदेश की नकल प्रदाय करने पूरे 15 दिवस लगा दिया गया है जब तक अतिक्रमण कर्ता द्वारा आलीशान भवन में स्लैप डाल दिया ।अतिक्रमण के प्रकरण क्रमांक 0009अ 68 वर्ष 2016-17 पर नायब तहसील दार लामता के पारित आदेश दिनाँक 8 /11/2017 पर 9 /1/2019 को गिरधारी नगपुरे के द्वारा खसरा नम्बर 54 में किये अतिक्रमण को हटाया गया था,एवम 15000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया परन्तु गिरधारी नगपुरे द्वारा आज दिनाँक तक शासन के आदेश का अवहेलना करते हुये अर्थदंड जमा भी नही किया गया गिरधारी नगपुरे द्वारा शासन के आदेश का दुरुपयोग कर पुन: निर्माण कार्य किया है इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा शासन के अवहेलना करने वाले को सड़क मद की भूमि में पुन: अतिक्रमण कर भवन  निर्माण करने का खुला संरक्षण दिया गया।
पारित आदेश के तहत हटाया गया था अतिक्रमण
पूर्व में नायब तहसीलदार लामता के आदेश क्रमांक 8/11/2016 -17 को आदेश पारित कर 9/1/2016-17 में अतिक्रमण हटा कर  जप्ती माल को ग्राम पंचायत लामता के सुपुर्द किया गया है इसके बावजूद इस आदेश का अवलोकन करने के पश्चात तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा निर्माण कार्य को नही रोक लगाया गया न ही कोई शासनात्मक कार्यवाही करने की पहल की गई, ऊपर से अतिक्रमण हटाने के पारित आदेश  प्रकरण का नकल देने में विलम्ब किया गया। जिससे स्पस्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा गिरधारी नगपुरे को संरक्षण देने का काम किया गया है अतिक्रमणकर्ता को संरक्षण देकर सड़क मद पर आलीशान भवन बनाने में पूर्ण योगदान दिया जाना प्रतीत होता है जब शिकायतकर्ता ने शिकायत किया  था तब मकान का नींव बनाया गया था ओर वर्तमान समय मे स्लैप ढाल दिया गया उसके बावजूद तहसीलदार नितिन चौधरी अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध  स्थगन आदेश पारित नही किया जाना संदेह के घेरे में आता है। लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के संरक्षण में रेस्ट हाउस परिसर से हुआ मटेरियल परिवहन का अवैध कार्य ।
पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर ने कहा कोई परमिशन नहीं दी गई
लोक निर्माण विभाग के टाइम कीपर ए पी गौतम से जानकारी लेने पर संतोष पूर्ण जवाब नही दिया गया ,ओर बताया गया कि हमारे द्वारा कोई परमिशन नही दिया गया है काम हो जाने के बाद मटेरियल हटा दिया जाएगा ओर फिर तुरंत ही मकान मालिक को मटेरियल हटाने के लिये कहा गया परन्तु आज दिनाँक तक रेस्ट हाउस परिसर से मटेरियल नही हटाया गया है न रेस्ट हाउस परिसर से मटेरियल का परिवहन नही रोक गया तथा रेस्ट हाउस परिसर का फेंसिंग तोड़ा गया गया।
एसडीएम ने कहा मुझे जानकारी नहीं शासनात्मक कार्यवाही की जाएगी
जिसपर अनुविभागीय अधिकारी पारस सिंह से दूरभाष में बात किया जाने पर उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नही है कोल साहब को पहुँचा कर शासनात्मक कार्यवाही कराने का आश्वाशन दिया गया। परन्तु आज दिनाँक तक लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस परिसर से मटेरियल नही हटाया गया न ही लोक निर्माण विभाग के सड़क मद में हो रहे अवैध भवन निर्माण कार्य मे रोक नही लगाया गया। न ही  रेस्ट हाउस से  हो रहे मटेरियल परिवहन  में रोक तक नही लगाया गया न ही रेस्ट हाउस परिसर के फेंसिंग तोडऩे के विरुद्ध कोई शासनात्मक कार्यवाही किया गया।
लामता पहुंचने के बाद भी नहीं किया गया अतिक्रमण का निरीक्षण
गत दिवस अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बैहर लामता रेस्ट हाउस पहुँचकर निरीक्षण करने के बावजूद बिना कार्यवाही किये वापस चले गए ।इससे प्रतीत होता है कि शासकीय सम्पति को नष्ट कराने एवं सड़क मद की भूमि में अतिक्रमण कराने में इन जैसे अधिकारियों का पूर्ण संरक्षण होना प्रतीत हो रहा है  इसी कारण शासकीय सम्पति नष्ट होती नजर आ रही  है।
अधिकारी कह रहे जल्दी वहां फेंसिंग की जाएगी
 अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (अनुविभाग) बैहर से दूरभाष में रेस्ट हाउस एवं सड़क मद की भूमि पर  हो रहे निर्माण कार्य के विषय मे चर्चा  किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा मकान मालिक गिरधारी नगपुरे को रेस्ट हाउस परिसर से मटेरियल हटाने एवं फेंसिंग कराने बोल दिया हू जल्दी फेंसिंग कर देंगे। परन्तु लोक निर्माण विभाग के सड़क मद में हो रहे निर्माण कार्य पर चुप्पी साधकर कोई जवाब नही दिया गया ,इससे स्पस्ट होता है कि लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों के संरक्षण से सड़क मद की भूमि में अतिक्रमण कर हो रहे निर्माण कार्य मे इनका पूरा योगदान होगा।
शिकायतकर्ता ने पुन: राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियी से निवेदन किया है कि सड़क मद छोटे झाड़ मद की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य शीघ्र हटावे अन्यथा उच्च अधिकारियों की शिकायत उच्च स्तर के अधिकारियों से किया जावेगा।