बालाघाट। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास...

बालाघाट। प्रधान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने आरोपी जीतू जॉन उर्फ संदीप भलावी पिता फ्रांसिस जॉन, निवासी ग्राम हीरापुर, थाना भरवेली को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्डअ, धारा 25 आम्र्सर एक्ट् में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्डर से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कपिल कुमार डहेरिया, प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई ।
मामले के संबंध में सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर 2020 की रात्रि करीब 9 बजे श्याक कठौते मोटरसायकिल से बहन संगीता को हीरापुर घर छोडऩे जा रहा था। तभी हीरापुर ग्राम पंचायत भवन के सामने रोड पर हीरापुर का जीतू जॉन गंदी-गंदी गालियां दे रहा था, श्याम कठौते द्वारा मना करने पर अभियुक्त जीतू जॉन ने कमर से चाकू निकाला और जान से खत्म करने की नियत से श्याम कठौते के बांये तरफ पेट में चाकू मार दिया। जिसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। तत्पयश्चांत नागपुर में मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत प्रकरण में आयी सकारात्मनक साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।
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